नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक एम. नागेश्वर राव न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए उन्हें आज अदालती कार्यवाही समाप्त होने तक न्यायालय में ही रहने की सजा सुनाई। न्यायालय ने सी बी आई को बिहार के मुजफ्फरपुर आश्रय गृह कांड की जांच कर रहे किसी भी अधिकारी का तबादला न करने का आदेश दे रखा था। न्यायालय का मानना है कि श्री राव ने अधिकारी का तबादला करके अदालती आदेश में हस्तक्षेप किया है।
पूर्व अंतरिम सी बी आई निदेशक एम नागेस्वर राव न्यायालय की अवमानना के दोषी कोर्ट ने सुनाई सजा